प्रशासन ने रणजीत हनुमान मंदिर
में धारा-144 को लेकर गफलत हुई!
- एसडीएम ने कहा कि प्रशासन ने ऐसा कोई आदेश नहीं निकाला!
इंदौर। इंदौर में जिला प्रशासन के द्वारा पश्चिम क्षेत्र के प्रसिद्ध रणजीत हनुमान मंदिर में धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए हैं। यह आदेश ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए लागू किए गए हैं। इसे मुद्दा बनाते हुए इंदौर महापौर के बेटे ने कलेक्टर को चुनौती दे दी है। जबकि, इस संबंध में एसडीएम (राऊ) एवं रणजीत हनुमान मंदिर के प्रशासक रविकुमार सिंह का कहना है कि किसी भी मंदिर में प्रतिबंधात्मक धारा नहीं लगाई गई! मंदिर विशेष के धार्मिक क्रिया कलापों पर भी कोई बंधन नहीं है।
शहर के प्रमुख मंदिरों में से एक रणजीत हनुमान को माना जाता है। इस मंदिर में बड़ी संख्या में जनता पहुंचकर रणजीत हनुमान जी के दर्शन करते हैं। मंगलवार और शनिवार को मंदिर में महाआरती और हजारों की तादात पर भारी भीड़ उमड़ती है। कलेक्टर और इस मंदिर प्रशासक लोकेश जाटव ने एक आदेश जारी कर इस मंदिर परिसर में धारा-144 लागू की है। इस धारा के तहत लागू किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश में मंदिर परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक लगाई गई! यह पहला मौका है, जब किसी मंदिर में लाउडस्पीकर के उपयोग को रोकने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम का विरोध किया जा रहा है। इसी बीच इस मामले को राजनीतिक रंग देने का काम भी शुरू हो गया है। इंदौर की महापौर एवं भाजपा के नेता मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने इस मामले को एक मुद्दा बनाया है। उन्होंने कलेक्टर को यह कदम उठाने के लिए बधाई दी है लेकिन उसके साथ ही साथ चुनौती भी दी है कि लाउडस्पीकर से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कलेक्टर ऐसा ही कदम मस्जिदों को लेकर भी उठाएं । इस तरह महापौर के बेटे के द्वारा मोर्चा किए जाने से यह स्पष्ट हो गया है कि यह मामला अब जल्दी शांत नहीं होगा।
धारा 144 नहीं लगाई
एसडीएम रविकुमार सिंह ने बताया कि रणजीत हनुमान मंदिर में धारा-144 लगाने के संबंध में विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों ने मुझसे चर्चा की है। मैंने उन्हें बताया कि किसी भी मंदिर विशेष में धारा-144 नहीं लगाई गई है। न किसी मंदिर विशेष के धार्मिक क्रिया कलापों पर कोई प्रतिबंध लगाया गया। जनसामान्य को ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए प्रभावशील धारा-144 से अवगत कराया गया है। रणजीत हनुमान मंदिर के आसपास लोगों द्वारा देर रात तक डीजे, लाउड स्पीकर आदि बजाकर ध्वनि प्रदूषण किए जाने की शिकायत मिली थी। कार्यालय जिला दण्डाधिकारी के आदेश द्वारा इंदौर जिले अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए धारा-144 लागू की गई है। रणजीत हनुमान मंदिन के प्रशासक की हैसियत से सभी संबंधितों को सजग रहने हेतु उक्त आदेश से अवगत कराया गया है। इन संगठनों को यह भी अवगत कराया गया कि कतिपय दैनिक समाचार पत्र में इस संबंध में समाचार प्रकाशित होने से भ्रामक स्थिति पैदा हुई है। मंदिर परिसर के संबंध में पृथक से धारा-144 अथवा अन्य कोई आदेश जारी नहीं किया गया। ऐसा समाचार प्रकाशित करने के पूर्व मुझसे कोई सहमति भी नहीं ली गई है। मेरा कोई वक्तव्य भी नहीं लिया गया है।
इंदौर। इंदौर में जिला प्रशासन के द्वारा पश्चिम क्षेत्र के प्रसिद्ध रणजीत हनुमान मंदिर में धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए हैं। यह आदेश ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए लागू किए गए हैं। इसे मुद्दा बनाते हुए इंदौर महापौर के बेटे ने कलेक्टर को चुनौती दे दी है। जबकि, इस संबंध में एसडीएम (राऊ) एवं रणजीत हनुमान मंदिर के प्रशासक रविकुमार सिंह का कहना है कि किसी भी मंदिर में प्रतिबंधात्मक धारा नहीं लगाई गई! मंदिर विशेष के धार्मिक क्रिया कलापों पर भी कोई बंधन नहीं है।
शहर के प्रमुख मंदिरों में से एक रणजीत हनुमान को माना जाता है। इस मंदिर में बड़ी संख्या में जनता पहुंचकर रणजीत हनुमान जी के दर्शन करते हैं। मंगलवार और शनिवार को मंदिर में महाआरती और हजारों की तादात पर भारी भीड़ उमड़ती है। कलेक्टर और इस मंदिर प्रशासक लोकेश जाटव ने एक आदेश जारी कर इस मंदिर परिसर में धारा-144 लागू की है। इस धारा के तहत लागू किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश में मंदिर परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक लगाई गई! यह पहला मौका है, जब किसी मंदिर में लाउडस्पीकर के उपयोग को रोकने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम का विरोध किया जा रहा है। इसी बीच इस मामले को राजनीतिक रंग देने का काम भी शुरू हो गया है। इंदौर की महापौर एवं भाजपा के नेता मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने इस मामले को एक मुद्दा बनाया है। उन्होंने कलेक्टर को यह कदम उठाने के लिए बधाई दी है लेकिन उसके साथ ही साथ चुनौती भी दी है कि लाउडस्पीकर से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कलेक्टर ऐसा ही कदम मस्जिदों को लेकर भी उठाएं । इस तरह महापौर के बेटे के द्वारा मोर्चा किए जाने से यह स्पष्ट हो गया है कि यह मामला अब जल्दी शांत नहीं होगा।
बजरंग दल के द्वारिका जिला संयोजक महेश राठौर
ने कहा कि रणजीत हनुमान मंदिर में इंदौर शासन प्रशासन द्वारा 144 लगाकर हिंदुओँ की आस्था को ठेस पहुँचाई गई है। प्रदेश कांग्रेस सरकार हिन्दू त्योहारों और मंदिरों पर प्रतिबंध थोपकर धार्मिक स्थानों पर हिन्दू समाज की आस्थाओं पर आघात पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को प्रताड़ित करने का कार्य मुस्लिम तुष्टिकरण को बढ़ाया जा रहा है। इस तरह के आदेश मुस्लिम समाज के त्योहारों पर क्यों नहीं दिए जाते! उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा अधर्मी आदेश का बजरंग दल रणनीति बनाकर विरोध करेगा।
धारा 144 नहीं लगाई
एसडीएम रविकुमार सिंह ने बताया कि रणजीत हनुमान मंदिर में धारा-144 लगाने के संबंध में विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों ने मुझसे चर्चा की है। मैंने उन्हें बताया कि किसी भी मंदिर विशेष में धारा-144 नहीं लगाई गई है। न किसी मंदिर विशेष के धार्मिक क्रिया कलापों पर कोई प्रतिबंध लगाया गया। जनसामान्य को ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए प्रभावशील धारा-144 से अवगत कराया गया है। रणजीत हनुमान मंदिर के आसपास लोगों द्वारा देर रात तक डीजे, लाउड स्पीकर आदि बजाकर ध्वनि प्रदूषण किए जाने की शिकायत मिली थी। कार्यालय जिला दण्डाधिकारी के आदेश द्वारा इंदौर जिले अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए धारा-144 लागू की गई है। रणजीत हनुमान मंदिन के प्रशासक की हैसियत से सभी संबंधितों को सजग रहने हेतु उक्त आदेश से अवगत कराया गया है। इन संगठनों को यह भी अवगत कराया गया कि कतिपय दैनिक समाचार पत्र में इस संबंध में समाचार प्रकाशित होने से भ्रामक स्थिति पैदा हुई है। मंदिर परिसर के संबंध में पृथक से धारा-144 अथवा अन्य कोई आदेश जारी नहीं किया गया। ऐसा समाचार प्रकाशित करने के पूर्व मुझसे कोई सहमति भी नहीं ली गई है। मेरा कोई वक्तव्य भी नहीं लिया गया है।